आरटीई (RTE 2024) राजस्थान का उद्देश्य क्या है ?
राज्य में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिसके कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते या अन्य किन्हीं कारणों की वजहों से बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते है इन सभी कारणों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के बच्चों को कक्षा 8 तक की अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निशुल्क देना है।आरटीई का उद्देश्य देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है।
आरटीई (RTE 2024) क्या है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1) (ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर "दुर्बलवर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।राजस्थान की सभी प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए बच्चो को 25 %
आरक्षण कोटा भी दिया दिया जा रहा है | आईआईटी में प्रवेश चाहने वाले
स्टूडेंट्स को लाटरी के माध्यम से चुना जाएगा .
आरटीई (RTE 2024) कब से लागू है ?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।
आरटीई (RTE 2024) के तहत आवेदन करने की योग्यता – Eligibility to Avail Admission Under the RTE Act
इस प्रक्रिया में हम आपको RTE राजस्थान में प्रवेश लेने के लिए दिए गए पात्रता मानदंडों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस परिवार का बच्चा इन पात्रता मानदंड के अनुरूप हो वह इस एक्ट के तहत आवेदन कर निशुल्क शिक्षा को ग्रहण कर सकता है।
- लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- बच्चे के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति के बच्चे
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे
- अनाथ बच्चें भी इस एक्ट के तहत एडमिशन ले सकते है।
- HIV अथवा कैंसर से पीड़ित माता / पिता के बच्चे या HIV अथवा कैंसर से पीड़ित बच्चा
- युद्ध विधवा के बालक
- पिछड़ा वर्ग के बालक
- वह अभिभावक जिनका नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा बनाई गयी BPL सूची में हो उनके बालक भी आरटीई एडमिशन ले सकते हैं।
- आरटीई राजस्थान के अंतर्गत प्रथम कक्षा से ही अब एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि प्री कक्षाओं को एक्ट द्वारा हटा दिया गया है।
आरटीई (RTE 2024) Rajasthan AGE Limit
सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शिक्षा को कक्षा के अनुसार तथा उम्र के अनुसार विभक्त किया है जैसे:-
- 3+ पूर्व प्राथमिक के लिए – 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए
- 4+ पूर्व प्राथमिक के लिए – 3 वर्ष 6 महीने से अधिक पर 5 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए
- 5+ पूर्व प्राथमिक के लिए – 4 वर्ष 6 महीने से अधिक पर 6 वर्ष से कम
- प्रथम के लिए – 5 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए।
आरटीई (RTE 2024) प्रवेश के लिए लगने वाले दस्तावेज
- माता-पिता की सरकारी आईडी – ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड ,जन्म प्रमाणपत्र )
- निवास प्रमाण पत्र (बच्चे / माता पिता )
- एससी, एस टी जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड (केंद्र /राज्य सूची)
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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