राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024
(Subsidy on Farm Implement Rajasthan 2024)
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024 | Rajasthan Krishi Yantra Yojana 2024 राजस्थान सरकार इस वित्तीय वर्ष में पशुपालक किसानों को उनके काम आने वाले कृषि यंत्र जैसे चॉफ कटर, रिज बेड मेकर, रिज बेड प्लांटर पर सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को चारा कटाई, खेतों में जुताई के बाद बेड बनाने जैसी कृषि यंत्रों को खरीदने में फायदा होगा. कृषि विभाग ने इस साल के लिए जिलों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए हैं. किसान या पशुपालक इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. subsidy krishi yantra
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना
राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना में अगर किसान अधिकृत विक्रेता से खेती से सम्बंधित यंत्र की खरीद करता है तो राज्य सरकार किसानों को अनुदान देती है जो की कुल मूल्य का 40% से ५०% तक अनुदान सरकार किसानों को दिया जाता है
कौन-कौन से कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जाता है
- स्व चालित -Self Propelled
- बैल खींचा / हाथ से संचालित - Bullock Drawn / Hand Operated
- ट्रैक्टर / POWER संचालित -TRACTOR / POWER OPERATED
- पौध संरक्षण उपकरण - Plant Protection Equipment
- सिंचाई पंप - IRRIGATION PUMPS
Rajasthan Free Krishi Yantra Yojana 2023 List of Subsidized Purposes (सब्सिडी वाले यंत्रों की लिस्ट)
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
कृषि मशीनीकरण :- इसमें ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और कुट्टी मशीनों जैसे कृषि उपकरणों की खरीद और मरम्मत शामिल है।
सिंचाई साधन :- सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे पाइप लाइन, फव्वारे, लघु सिंचाई निर्माण और मरम्मत, और जल निकासी मरम्मत के लिए सब्सिडी उपलब्ध है।
बागवानी विकास :- किसान बीज उत्पादन, बागवानी विभाग, फव्वारा संयंत्र, ड्रिप संयंत्र, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र, माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र, रेनगन, ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, फलों के पौधों की खेती, नर्सरी विकास और हेज निर्माण/मरम्मत सहित बागवानी गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
डेयरी विकास :- दुधारू पशुओं की खरीद, चिकित्सा देखभाल, पशु बीमा, दूध प्रसंस्करण उपकरण और मुर्गी या मछली पालन के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
चारा संग्रह और भंडारण :- किसान चारा एकत्र करने और भंडारण के लिए सुविधाएं स्थापित करने में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार इस वित्तीय वर्ष में पशुपालक किसानों को उनके काम आने वाले कृषि यंत्र जैसे चॉफ कटर, रिज बेड मेकर, रिज बेड प्लांटर पर सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को चारा कटाई, खेतों में जुताई के बाद बेड बनाने जैसी कृषि यंत्रों को खरीदने में फायदा होगा. कृषि विभाग ने इस साल के लिए जिलों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए हैं. किसान या पशुपालक इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार इन 7 यंत्रों पर देगी अधिक सब्सिडी।
इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अधिक सब्सिडी प्रदान करेगी।
- ट्रैक्टर
- रोटावेटर
- कल्टीवेटर
- थ्रेसर
- रीपर बाइंडर
- कृषि ड्रोन
- रीप
(Objective of Agricultural Equipment Grant Scheme) कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
- किसानों को खेती करने में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए
- सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को खेती करने के
- लिए जरूरी यंत्र की खरीदी पर सब्सिडी देगी।
- इन यंत्रों की खरीदी से किसान की खेती करना
- आसान हो जाएगा व वह कम समय में
- अधिक खेती कर सकेंगे।
- इस योजना से किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
आवेदन हेतू आवश्यक दस्तावेज
- जमाबन्दी ।
- जन आधार कार्ड ।
- जन आधार के साथ किसान की बैंक पास बुक जुडी होनी आवश्यक है ।
- किसान केे आधार कार्ड के साथ मोबाईल नम्बर जुडा होना आवश्यक है ।
- ट्रेकटर की RC
महत्वपूर्ण सुचना
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि या नोशनल शेयर की भुमि होनी चाहीये ।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु के अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम से होना चाहिये।
- ट्रेक्टर का पंजीकरण अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम होने की स्थिति में ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन धारक किसान का एक शपथ पत्र आवश्यक होगा कि यदि उसके नाम पंजीयन के आधार पर ट्रेक्टर चलित यंत्र क्रय किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
- एक कृषक को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।
- एक वित्तीय वर्ष में अलग अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त किया जा सकता है ।
- कृषक को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
- अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से यंत्रों का क्रय करने पर कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त 45 दिन के अन्दर खरीदे गए यंत्र के बिल की स्व-हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी.
- अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा
- कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके जनाधार से जुडे हुए बैंक खाते में ऑनलाईन ही प्रदान किया जायेगा । अतः सुनिश्चित कर लें कि जनाधार में दिया गया बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो |
आवेदन के माध्यम
- ईमित्र द्वारा ।
- राजकिसान की ऑफिसियल वेबसाइट द्वारा ।
- राजकिसान सुविधा ऐप द्वारा ।
- किसान की स्वयंं की एस एस ओ द्वारा ।
आवेदन कैसे करें
- ईमित्र द्वारा :- ईमित्र के माध्यम से आवेदन करने के लिये ईमित्र केे युटिलिटी बाॅक्स में Agriculture Subsidy on Farm Implements(कृषि उपकरणों पर कृषि सब्सिडी) लिखकर
सर्च करना है । सर्च करने के बाद कृषि विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट
खुल जाएगी , इस वेबसाइट में किसान को अपने जन आधार कार्ड नंबर लगाकर सबमिट करने के पश्चात अपना फॉर्म भरा जाएगा ।
- राजकिसान की ऑफिसियल वेबसाइट द्वारा :- Raj Kisaan पर क्लिक करनेे पर मुख्य वेबसाइट खुल जायेगी जिससे आप स्वयं अपना आवेदन कर सकते हैं ।
- राजकिसान सुविधा ऐप द्वारा :- Google Play स्टाेर से राजकिसान सुविधा ऐप डाउनलोड करके किसान अपना आवेदन भी कर सकते हैं ।
- किसान की स्वयंं की एस एस ओ द्वारा :- किसान अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी में जाकर राज किसान के नाम से ऐप सर्च करके उसमें अपना आवेदन कर सकता है ।
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