राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने से जुडी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके लिए राज्य के वह नागरिक जो राजस्थान के निवासी है। परन्तु उनके पास उनका डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र नहीं है और वह अपने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी बहुत से योजनाओं में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनके पास उनका मूल निवास प्रमाण पत्र उनके राज्य की पहचान करवाने के लिए होना आवश्यक है।
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Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
- आवेदक का पहचान पत्र जैसे कि मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,आधार कार्ड
- वोटर लिस्ट 2004,2009,2014,2018 TEHSILDAR द्वारा परमानित होनी चाहिए
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र ( 10 वीं या 12 वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट )
- राजस्थान राशन कार्ड की छायाप्रति
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Eligibility Criteria For Rajasthan Domicile Certificate Form
राजस्थान आधिवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है.
- उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी हो.
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु आवेदक के अभिभावक 10 साल से रह रहे हो तथा उनका अपना आवास हो.
- किसी दुसरे राज्य की महिला अगर राजस्थान के युवक के साथ विवाह किया है तो निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है.
- आवेदक राजस्थान के किसी शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 साल तक अध्ययन किया हो.
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के उपयोग
- छात्रवृत्ति के लिए
- सरकारी योजना आवेदन के लिए
- एडमिशन के लिए
- नौकरी के लिए
- एड्रेस प्रूफ के लिए
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र में जरुरी पात्रताएँ
- उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- हर उम्र के नागरिक और बच्चे इस सेर्टिफिकेट के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे।
Q. आय प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?
आय प्रमाण पत्र के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात का अंदाजा लगा पाती है कि उनके नागरिक कितनी आमदनी करते है। इसके अलावा सरकार के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने और इनकम टैक्स देने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
Q. आय प्रमाण पत्र कितने दिन के लिए वैद्य होता है?
आय प्रमाण पत्र को सरकार के द्वारा 12 महीने के लिए वैद किया गया है। 12 महीने तक अपने आय प्रमाण पत्र का किसी भी रूप से इस्तेमाल न करने पर आपको नया आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
Q. आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
आपको e-mitra की आधिकारिक वेबसाइट से आय प्रमाण पत्र का फॉर्म मिल जाएगा या आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा अपने इलाके के तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग कार्यालय जाकर आय प्रमाण पत्र का फॉर्म ले सकते हैं और उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वहां जमा करवा सकते हैं।
Q. आय प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा?
अगर आप आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन करते है तो ई-मित्र की अधिकारिक
वेबसाइट से आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते
हैं तो 5 दिन से 15 दिन के भीतर आपको आपका आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
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