राज्य में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिसके कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते या अन्य किन्हीं कारणों की वजहों से बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते है इन सभी कारणों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के बच्चों को कक्षा 8 तक की अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निशुल्क देना है।आरटीई का उद्देश्य देश के 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है।
- Nursery Class Age Between 31/07/2020 -- 31/07/2021
- First Class Age Between 31/07/2017 -- 31/07/2018
आरटीई (RTE 2024) क्या है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1) (ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर "दुर्बलवर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।राजस्थान की सभी प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए बच्चो को 25 % आरक्षण कोटा भी दिया दिया जा रहा है | आईआईटी में प्रवेश चाहने वाले स्टूडेंट्स को लाटरी के माध्यम से चुना जाएगा .
आरटीई (RTE 2024) Rajasthan AGE Limit
सरकार द्वारा 7 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शिक्षा को कक्षा के अनुसार तथा उम्र के अनुसार विभक्त किया है जैसे:-
- पूर्व प्राथमिक (Nursery) के लिए – 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए
- Nursery Class Age Between 31/07/2020 -- 31/07/2021
- प्रथम (First Class) के लिए – 6 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष सेकम आयु होनी चाहिए।
- First Class Age Between 31/07/2017 -- 31/07/2018
आरटीई (RTE 2024) प्रवेश के लिए लगने वाले दस्तावेज
- माता-पिता की सरकारी आईडी – ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड ,जन्म प्रमाणपत्र )
- निवास प्रमाण पत्र (बच्चे / माता पिता )
- SC, ST,OBC जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड (केंद्र /राज्य सूची)
- आय प्रमाण पत्र 4 Page
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Start RTE Rajasthan School Admission form 2024 3 April 2024
Last Date Online Application form 21 April 2024
Quick Links
- छात्र ऑनलाइन आवेदन
- सत्र 2024-25 दिशा निर्देश
- आरटीइ टाईम फ्रेम
- अभ्यार्थी प्राथमिकता क्रम
- केंद्रीकृत लाटरी परिणाम-विद्यालय वार
- आरटीई में प्रवेश देने वाले विद्यालयों की सूची
Rajasthan RTE School Admission form 2024 ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान आरटीई के लिए विद्यार्थियों की लॉटरी 23 अप्रैल 2024 को जारी की जाएगी।
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