बेटी की शादी पर राजस्थान सरकार दे रही 51 हजार रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी के लिए 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता गरीब परिवार को दी जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे 2020 में बदल दिया गया. इस योजना में सरकार की ओर से हथलेवा राशि के रूप में 31 हजार रुपये दिए जाते हैं 10वीं पास कन्या को कुल 41 हजार रुपये मिलते. जबकि स्नातक पास कन्या को 51 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलते हैं. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे वित्तीय बाधाओं के कारण विवाह के अपने अधिकार से वंचित न हों।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी विवाह तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। पात्र आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मे नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
इस योजना के कार्यान्वयन की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक 3 माह में समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को लड़की की शादी के समय ₹ 31,000 से ₹ 51,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राज्य की लड़कियां अगर 10वीं पास कर लेंगी तो सरकार उनकी शादी के समय 41 हजार रुपये की धनराशि देगी।
राज्य की लड़कियां अगर 12वीं पास कर लेंगी तो सरकार उनकी शादी के समय 51 हजार रुपये की धनराशि देगी।
Rajasthan Kanyadan Yojana 2025 Eligibility मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पात्रता
- राजस्थान कन्या सहयोग योजना 2025 का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
- सहयोग एवं उपहार योजना 2025 को केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु लागू किया गया है।
- इस योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम दो कन्याओं को ही दिया जा सकता है।
- ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- इस योजना अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्न अनुसार रखी गई है।
- महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- विधवा की वार्षिक आय हर स्रोत से 50000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास BPL राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भी जरुरी है।
- इसके अलावा भामाशाह कार्ड होना भी आवश्यक है।
- योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन या ऑफिशल वेबसाइट विजिट करें डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है
Required Documents Rajasthan Kanyadan Yojana मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक डॉक्यूमेंट
आवेदन करने वाले अभ्यार्थी के पास यह सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द से दस्तावेज अवश्य तैयार करें
- राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड की फोटो प्रति
- बैंक खाते की पासबुक
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- परिवार का जन आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर वधु का जन्म प्रमाण
- शेक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह योग्य कन्या के माता-पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/ विधवा पेंशन योजना (पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति
- बी.पी.एल. कार्ड अन्तोदय कार्ड/आस्था कार्ड
राजस्थान शादी कन्यादान योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाना है। डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है
- एसएसओ पोर्टल पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है।
- एसएसओ आईडी नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर लॉगिन करना है।
- SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक करके Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2025 को सेलेक्ट करना है।
- न्यू यूजर पर क्लिक करके पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है
- अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करेंगे।
- अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है
- अभ्यर्थी अपना आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदन करने का सीधा लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है
पंजीकरण
- नागरिक
- जन आधार : जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,
- अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और
- 'Send OTP' बटन पर क्लिक करें। 'OTP' दर्ज करें और
- पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओटीपी सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
- गूगल: जीमेल आईडी दर्ज करें, 'नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करें,
- पासवर्ड दर्ज करे।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- एसएसओ आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएं।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें।
आवेदन करना
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