Rajasthan Tarbandi Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए खेतों की तारबंदी योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को 40000 से 56000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया में दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है और सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा होगी।
खेतों की तारबंदी का उद्देश्य:
नीलगाय व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2025 Benefits खेतों की तारबंदी का अनुदान:
कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा ।सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 56000/- जो भी कम हो परिधि पर तारबंदी की जाती है तो प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2025 Eligibility खेतों की तारबंदी की पात्रता:
इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।- व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवष्यक है।
खेतों की तारबंदी का आवेदन प्रक्रिया :-
कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2025 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:
जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।इसकी सूचना मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी ।
तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।
कांटेदार तार की बाड़ लगाना के लिए निर्देश
- आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें
- सभी श्रेणी के कृषक तारबंदी योजना से लाभान्वित ।
- आवेदक कृषक ने तारबंदी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
- व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक।
- समूह में तारबंदी करवाने पर एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवष्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरीफरी में हो।
- कृषक के स्वंय के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेदक कृषक द्वारा नोषनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य।
- आवेदक कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो।
- अनुदान हेतु जनाआधार में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिये।
- खेतों की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से (शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेरेफरी) पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
- आवेदक ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की पेरीफरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी कराना अनिवार्य है।
- किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।
- तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जावेंगा।
- अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वंय कृषक की होगी। पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
- मैंने सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं
Rajasthan Tarbandi Yojana 2025 राजस्थान तारबंदी योजना के महत्वपूर्ण लिंक
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