राजस्थान पीटीईटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए आवेदन 6 मार्च 2024 से शुरू हो गए हैं। The official notification of Rajasthan PTET 2024 has been released by Vardhman Mahaveer Open University, Kota.वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा राजस्थान पीटीईटी 2024 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
PTET 2024 Pre-Exam Pattern
- No. of questions : 200
- Total marks : 600
- No Negative Marking.
- Duration : 3 hours
PTET 2024 Pre-Exam Syllabus
- Mental Ability मानसिक योग्यता :- अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) तर्क (ii) कल्पना (iii) निर्णय और निर्णय लेना (iv) रचनात्मक सोच (v) सामान्यीकरण (vi) निष्कर्ष निकालना आदि।
- पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे तथा प्रश्न-पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी।
- Teaching Attitude and Aptitude Test:- शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न शामिल होंगे: (i) सामाजिक परिपक्वता, (ii) नेतृत्व, (iii) व्यावसायिक प्रतिबद्धता, (iv) पारस्परिक संबंधा (v) संचार, (vi) जागरूकता आदि।
- यह दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3, 2, 1 और 10 के पैमाने पर दिए जाएंगे।
- General Awareness :- सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) करंट अफेयर्स (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), (ii) भारतीय इतिहास और संस्कृति (iii) भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन। (iv) महान भारतीय व्यक्तित्व (अतीत और वर्तमान), (v) पर्यावरण जागरूकता, (vi) राजस्थान के बारे में ज्ञान, आदि।
- Language Proficiency (English or Hindi):- भाषा प्रवीणता (अग्रेजी या हिंदी) अनुभाग में हिंदी या अग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (1) शब्दावली, (ii) कार्यात्मक व्याकरण, (iii) वाक्य संरचनाएं, (iv))समझ, आदि।
- प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्न पत्र मे नमूना देखें ।)
- लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा, किन्तु दोनो भाषाओं में प्रश्न-पत्र या उत्तर-विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जायेगा।
PTET 2024 Educational Qualification
- राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बी. एड., 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी. ए. बी. एड. एवं बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियमानुसार प्री-टीचर एज्यूकेशन टेस्ट (पीटीईटी-2024) एवं बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. टेस्ट-2024 के लिए पात्रता -
PTET 2024 - 2 वर्षीय बी. एड. के लिए Qualification
- किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण
- जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो
- स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में Generalएवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत
- राजस्थान के SC/ST/OBC/दिव्यांग तथा विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
PTET 2024 - B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed 2024 के लिए Qualification :-
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से सीनियर सेकेण्डरी (10+2)
- 12वीं कक्षा की परीक्षा में General एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत
- राजस्थान के SC/ST/OBC/दिव्यांग तथा विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
- Importent Note:- उपरोक्त दोनों परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होन आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा। यह स्पष्ट किया जाता है किऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण-पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंकतालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि के पश्चात् पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इस सत्र में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे चाहे कारण कोई भी रहा हो।
PTET 2024 Rajastha आरक्षण तालिका
नोट :-
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाण-पत्र काउंसलिंग की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए इस सन्दर्भ में कोई भी स्व-घोषणा पत्र/एफिडेविट/ नये प्रमाण-पत्र हेतु जमा किए गए आवेदन की प्रति या अन्य कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। काउंसलिंग की तिथि को अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमीलेयर का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।
- आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को आय प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण-पत्र राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- रक्षा आश्रितों का लाभ पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को ही देय होगा। सगी बहन और सगे भाई को भी रक्षा कर्मियों के वार्ड के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते वे अभिभावक रक्षा कर्मियों पर निर्भर हों और अभ्यर्थी के माता-पिता जीवित न हों।
- तलाकशुदा महिला को लाभ हेतु न्यायालय से तलाक का निर्णय प्रस्तुत करना होगा एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है।
- रक्षा आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट के मेजर / सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य पैरामिलिट्री बलों के कार्मिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के मूल निवास के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं, 12वीं एवं स्नातक कक्षा की परीक्षा राजस्थान राज्य में रहते हुए उत्तीर्ण की है उन्हें यह लाभ देय होगा।
- यदि राजस्थान राज्य के बाहर की कोई महिला राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान राज्य के मूल निवासी पुरूष से विवाह करती है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ देय होगा।
- रक्षा सेवाओं के आश्रितों अथवा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजस्थान राज्य के बाहर पदस्थापितों के आश्रितों को भी राजस्थान के मूल निवास का लाभ देय होगा। बशर्त कि वे राजस्थान राज्य के मूल निवास का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर पी.टी.ई.टी. फार्म के साथ संलग्न किया हो।
- किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा ऑनलाइन प्रवेश फार्म में दी गई वरीयता के आधार पर परीक्षा केन्द्र यथासंभव आवंटित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संभव नहीं है।
- अभ्यर्थी जो दिव्यांग वर्ग से हो तथा श्यामपट्ट पर शैक्षणिक कार्य कराने में असमर्थ हैं वे पात्र नहीं है।
- किसी भी स्तर पर पाए गए तथ्यों का कोई भी गलत विवरण से पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी और जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अधिकतम 5 प्रतिशत सीट राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं बशर्त है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट कटऑफ राजस्थान राज्य के सामान्य श्रेणी के छात्र से कम न हो, शेष सीटें केवल राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध होंगी। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
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