फूड बिजनेस के लिए FSSAI से लाइसेंस केसे बनता कैसे है?
Food Business: फूड बिजनेस करने से पहले FSSAI से लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होता है, ताकि खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पता चल सके. ये भरोसे का प्रतीक है, जो मिलावट से बचने में मदद करता है.
यह ना सिर्फ ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है. यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट, हर तरीके का खाद्य नियमों के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सुरक्षित है. इसके लिए FSSAI की ओर से 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिससे अपनी फूड प्रोडक्ट पर मेंशन करना होता है.
Food Business: फूड बिजनेस करने से पहले FSSAI से लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होता है, ताकि खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पता चल सके. ये भरोसे का प्रतीक है, जो मिलावट से बचने में मदद करता है.
Food Business License Application process and details of getting FSSAI license for food business FSSAI License
आसान भाषा में समझें तो भारत में फूड बिजनेस करने के लिए FSSAI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. फूड बिजनेस करने वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने खाद्य उत्पादों की सेफ्टी क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुनिश्चित करें, ताकि ग्राहकों का भरोसा आपके फूड प्रोडक्ट पर बना रहे. ऐसे में FSSAI से लाइसेंस बनवाने के लिए खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करवाना होता है, जिससे खाने में मिलावट की संभावना भी कम हो सकती है. FSSAI भी खाद्य उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है.यह ना सिर्फ ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है. यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट, हर तरीके का खाद्य नियमों के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सुरक्षित है. इसके लिए FSSAI की ओर से 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिससे अपनी फूड प्रोडक्ट पर मेंशन करना होता है.
How to apply food Licensing
Food Business License के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि हर तरीके से बिजनेस के लिए लाइसेंस की process और Charge भी अलग-अलग होते हैं.इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://foodlicensing.fssai.gov.in पर विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. इसके बाद लाइसेंस की प्रोसेस चालू होती है. यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं.
Food Business License Document
- आवेदन का पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो आईडी
- एसोसिएशन/कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल/सर्टिफिकेट
- एफबीओ को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट
- फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान
कितने तरह का होता है लाइसेंस
- FSSAI से अलग-अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं. यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं. नियमों के मुताबिक, FSSAI एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस जारी करता है.
- यदि फूड बिजनेस का सालाना ट्रनओवर 12 लाख से कम है तो FSSAI के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड किया जा सकता है.
- 20 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाले फूड बिजनेस के लिए भी FSSAI का स्टेट लेवल लाइसेंस जारी किया जाता है.
- वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर नेशनल लेवल लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है.
- यह लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है, जिनका फूड बिजनेस दूसरे राज्यों में फैला हो या देश-विदेश में आयत-निर्यात चल रहा हो.
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