Rajasthan Diggi Subsidy Scheme 2025 राजस्थान सरकार द्वारा डिग्गी अनुदान योजना 2025
राजस्थान सरकार द्वारा डिग्गी अनुदान योजना नहरी क्षेत्रो में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढावा देना । डिग्गी अनुदान योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में डिग्गी का निर्माण कर सकते हैं और समय पर अपने फसलों को सिंचाई कर सकते हैं।
राजस्थान डिग्गी योजना अनुदान
कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रूपये जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 300000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
राजस्थान डिग्गी योजना पात्रता
कृषक के पास कम से कम 0.5( आधा) हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
राजस्थान डिग्गी योजना आवेदन प्रक्रिया
कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
राजस्थान डिग्गी योजना आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- जमीन का नक्शा
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
राजस्थान डिग्गी योजना अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें।
- निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी पर ड्रिप/ फव्वारा सेट की स्थापना अनिवार्य है
- निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।
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